भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को लेकर अब नई नीति लागू की गई है।
शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को लेकर नियम में बदलाव किया है। अब 5वीं और 8वीं में फेल होगे छात्र। फेल होने के दो माह बाद होगी परीक्षा।
फेल होने वाले छात्रों को अगली क्लास के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर वह दो महीने बाद भी पास नहीं हो पता तो फिर वह 5वीं और 8वीं में दोबारा पढ़ने के लिए बाध्य होगा।
एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE Act 2009) में बदलाव। इससे पहले RTE Act 2009 के तहत राज्यों को 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए रेगुलर एग्जाम असफल होने वाले छात्र को फेल करने परमिशन नहीं थी.